Bihar Private School : बिहार में प्राइवेट स्कूल चलाने वालों के लिए बुरी खबर, अब एक लाख का देना होगा जुर्माना, शिक्षा विभाग का ये है फैसला

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Bihar Private School : अगर आप भी बिहार राज्य के नागरिक हैं और आप भी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बुरी खबर निकलकर आ रही है। ऐसे में आप सभी को बता दें कि शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा करने की तैयारी शुरू कर दिए हैं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अब कोई भी स्कूल सरकार की ओर से तय मानक के अनुसार सक्षम प्राधिकार से बिना प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र लिए संचालित नहीं होंगे।

असमीज का उल्लंघन करने पर स्कूल के संचालक से भारी जुर्माना किया जाएगा और उनके खिलाफ पूरी कड़ी कार्रवाई किए जाएंगे।आप सभी को बता दें कि इसको लेकर विभाग की ओर से निजी स्कूलों को प्रस्वीकृति देने एवं इसकी जांच रिपोर्ट मांगे हैं।

Bihar Private School : प्राइवेट स्कूलों के संचालक पर कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड का भी किया गया है प्रावधान

आप सभी को बता दें कि जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्वीकृति इ- संवर्धन पोर्टल पर निजी स्कूलों द्वारा आवेदन अनिवार्य किए गए हैं। स्कूलों द्वारा आवेदन नहीं किए जाएंगे तो विधि समस्त कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड का प्रावधान किए गए हैं।

आप सभी लोगों को बता दें कि शिक्षा विभाग की बिना प्रस्वीकृति के संचालित निजी स्कूलों पर ₹100000 का आर्थिक दंड किया जा सकते हैं। वहीं दंड लगाए जाने के बावजूद निजी स्कूलों के संचालित होने पर विभागीय आदेश को नहीं मानने पर प्रत्येक दिन ₹10000 जुर्मान किया जा सकते हैं।

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Bihar Private School : प्राइवेट स्कूलों के संचालक को एक सप्ताह के अंदर लंबित मामलों के निष्पादन का दिया गया निर्देश

आप सभी को बता दें कि यदि प्राइवेट स्कूल के संचालक जिले में बिना प्रस्वीकृति प्रमाण पत्र लिए बिना स्कूल संचालित करते हैं तो उन पर शिकंजा कसा जाएगा। बता दें कि इस संबंध में विभाग में एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश प्राइवेट स्कूल के संचालकों को दिए हैं।

साथ ही आप सभी लोगों को बता दें कि सभी निजी स्कूलों का भौतिक निरीक्षण करते हुए बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किए संचालित स्कूलों के संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इसका प्रतिवेदन भी मांगे गए हैं। ऐसे में इसके आलोक में सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से उनके क्षेत्र में संचालित निजी स्कूलों की सूची एवं जांच प्रतिवेदन मांगे गए हैं ।

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Bihar Private School : 

बता दें कि इसमें स्कूलों का नाम ,पंचायत एवं उसका पूरा पता के साथ ही उसकी प्रस्वीकृति रिपोर्ट दर्ज होगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र सिंह ने अपने शब्दों में बताएं कि सभी विद्यालयों को अब मान्यता लेने से पहले इस संवर्धन पोर्टल पर पंजीयन करवाना बहुत ही जरूरी है।

बता दें की इ- संवर्धन पोर्टल पर पंजीयन करने के बाद ही विभागीय तौर पर जांच उपरांत ही निजी स्कूलों को राज्य सरकार एनओसी एवं मान्यता मिल जाएगा। इसके बाद ही कोई भी लोग या संस्थान क्षेत्र में निजी विद्यालय खोल सकते हैं।

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