Liquor in Train : ट्रेन में क्या हम ले जा सकते हैं शराब, जानिए कितनी है लिमिट,और रेलवे का नियम

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Liquor in Train : अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो आप सभी लोगों को बता दें कि ट्रेन में सफर करने वाले लोगों की संख्या हर दिन बढ़ता रहता है। इसमें पैसे के साथ-साथ समय भी बचत होते हैं। ऐसे में क्या आप सभी लोग जानते हैं की ट्रेन में सफर के दौरान आप कितनी शराब साथ में रखकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं। तो ऐसे में आईए जानते हैं की इसके बारे में पूरी जानकारी की रेलवे विभाग ने ट्रेन में सफर करते वक्त शराब की कितनी बोतले साथ में रखकर सफर करने की अनुमति दिए गए हैं।

आपको बता दें कि रेलवे हर दिन करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचते हैं बता दे कि आप अपने साथ एक तय सीमा तक लगेज यानि समान आपने साथ ही लेकर यात्रा कर सकते हैं। आपको बता देंगे ट्रेन में वैसे तो लगभग कोई भी सामान लेकर सफर करने की अनुमति रेलवे देते हैं लेकिन कुछ चीज जिन्हें वर्जित किए गए हैं। इनमें सिलेंडर एवं ज्वलनशील पदार्थ शामिल है। ऐसे में आपको बता दें कि क्या ट्रेन में शराब लेकर यात्रा करने की अनुमति दिए गए हैं अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज के इस लेख में पूरी जानकारी विस्तार से बताया गया है। ऐसे में यह जानकारी आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है।

Liquor in Train :

आप सभी लोगों को बता दें कि जब उत्तर रेलवे के मुख्य जंतर पर अधिकारी से बात किए तो उन्होंने अपने शब्दों में बताएं की ट्रेन में शराब लेकर जाना है। बिल्कुल अमान्य है यानी आप सभी लोग शराब लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप ऐसा गलत काम करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई हो सकता है।

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Liquor in Train : ट्रेन में यात्रा करते समय अगर आप शराब के साथ पकड़े जाते हैं तो होगा कार्रवाई

आपको बता दें कि उपर्युक्त अधिनियम के तहत अगर कोई भी लोग ट्रेन में वर्जित वस्तुओं को लेकर यात्रा करते हैं। पकड़े जाते हैं तो उन लोगों पर ₹500 तक का जुर्माना लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा लोगों द्वारा ले गए वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होते हैं तो उसका खर्चा भी दोषी लोग ही वहन करेंगे।

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Liquor in Train : इन राज्यों में अनुमति नहीं है ट्रेन में शराब ले जाने के लिए

आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन में शराब लेकर सफर करते हैं तो आप सभी को बता दें कि बिहार और गुजरात ऐसे दो राज्य हैं। जहां आप स्टेशन पर शराब लेकर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी करवाई किया जा सकते हैं।

Liquor in Train : शराब की खली बोतल मिलने पर होगा कार्रवाई

बता दें कि अगर ट्रेन में यात्रा करते समय आपके पास शराब उपलब्ध है और वह शराब की बोतल खुली हुई मिलती है।तो रेलवे विभाग द्वारा उसे व्यक्ति पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप जुर्माना के तौर पर कुछ पैसे वसूले जा सकते हैं।

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